बेंगलुरु विधायक के भतीजे के सिर पर 51 लाख रुपये का इनाम रखने वाले शाहजेब रिजवी को मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी आरोपी पर शिकंजा कस दिया है। आयोग ने आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट की कुल 14 धाराएं बढ़ाने का आदेश मेरठ एसएसपी को दिया है।
फलावदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी शाहजेब रिजवी ने गुरुवार को बंगलुरु विधायक के करीबी के बयान पर कहा था कि इससे मुस्लिम समाज के लोगों को ठेस पहुंची है। बेतुके बोल बोलते हुए ऐलान किया था कि अपशब्द बोलने वाले युवक का जो सिर लाकर देगा, उसे 51 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 153-ए और 505(2) में मुकदमा दर्ज किया था।
सेवा न्याय उत्थान नामक संस्था ने इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक पत्र लिखा। इसमें बताया कि शाहजेब रिजवी पर बेहद हल्की धाराएं लगाई गई हैं। संस्था के पत्र का संज्ञान लेते हुए आयोग के सहायक निदेशक अरुण खन्ना ने मेरठ एसएसपी को पत्र लिखकर 14 धाराएं बढ़ाने के लिए कहा है। खन्ना के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर इनाम राशि रखी गई है, वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसलिए मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है।
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