
नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम के तहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे मेहता ने न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय के समक्ष कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया।
यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को अब तक की गई जांच के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना होगा।
मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होनी है।
न्यायाधीश रॉय ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया है।"
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध किया और तर्क दिया कि यह मुंबई पुलिस है, जो सीआरपीसी के तहत जांच के लिए अधिकृत है।
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई 'राजनीति से प्रेरित' है और जोर देकर कहा कि सीआरपीसी के तहत, केवल मुंबई पुलिस के पास 'मामला दर्ज करने के लिए ड्यूटी, अधिकार और फंक्शन है।' (आईएएनएस)
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया।
यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को अब तक की गई जांच के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना होगा।
मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होनी है।
न्यायाधीश रॉय ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया है।"
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध किया और तर्क दिया कि यह मुंबई पुलिस है, जो सीआरपीसी के तहत जांच के लिए अधिकृत है।
महाराष्ट्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई 'राजनीति से प्रेरित' है और जोर देकर कहा कि सीआरपीसी के तहत, केवल मुंबई पुलिस के पास 'मामला दर्ज करने के लिए ड्यूटी, अधिकार और फंक्शन है।' (आईएएनएस)
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